Income Tax Notices: करदाता सावधान! आयकर विभाग 15 साल तक पुराने मामलों में भेज रहा नोटिस; जानिए वजह

Income Tax Notices: करदाता सावधान! आयकर विभाग 15 साल तक पुराने मामलों में भेज रहा नोटिस; जानिए वजह

आयकर विभाग 15 साल तक के टैक्स भुगतान को लेकर कई करदाताओं को नोटिस भेज रहा है. करदाताओं का कहना है कि इन करों का भुगतान कर दिया गया है।

आयकर विभाग: आयकर विभाग से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जो टैक्स चुकाया जा चुका है, उसके लिए भी नोटिस भेजा जा रहा है। 15-15 साल पुराने टैक्स डिमांड को लेकर भी लोगों को नोटिस जारी किया गया है. आयकर विभाग ने यह नोटिस पिछले कुछ हफ्तों के दौरान भेजा है और कहा है कि यह रकम एक हफ्ते के भीतर चुकाई जानी चाहिए.

करदाताओं का कहना है कि इस कर मांग का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और कर विभाग का कोई बकाया नहीं है। ईटी के मुताबिक इनमें से कुछ नोटिस असेसमेंट ईयर 2003-04 और 2004-05 के टैक्स को लेकर भेजे गए हैं.

नोटिस क्यों भेजा गया?

आयकर विभाग के इस नोटिस से कई करदाता परेशान हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करें, क्योंकि पुराने टैक्स भुगतान का चालान खो गया है. वहीं कुछ ने बिना चालान के भुगतान का विकल्प चुना था. रिपोर्ट में कहा गया है कि आयकर विभाग की यह गलती विभाग के नए सिस्टम में ट्रांसफर के कारण हो सकती है.

ये भी कारण हो सकता है

ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक, सीबीडीटी के प्रवक्ता का कहना है कि यह संभव है कि इस मामले में रिफंड तो करदाताओं को देना है, लेकिन उस असेसमेंट ईयर के दौरान टैक्स भी बकाया है. ऐसे में इन करदाताओं को रिफंड जारी करने के लिए नोटिस भेजा जा रहा है.

उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ वर्षों में कर विभाग ने भुगतान और रिफंड जारी करने के लिए एक नया पोर्टल विकसित करने सहित कई बदलाव किए हैं। आकलन वर्ष 2023-24 के लिए रिफंड जारी किए जा रहे हैं। हालांकि, कुछ करदाताओं को अभी तक रिफंड नहीं मिला है और वे रिफंड का इंतजार कर रहे हैं।

 

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